Delhi Excise Policy Case : दिल्ली आबकारी केस से जुड़े मनी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की तीन दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है. इस क्रम में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की पेश किया. सीबीआई ने इस दौरान सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की. इस दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि हम ज्यूडिशियल कस्टड़ी की मांग के खिलाफ भी अर्जी दाखिल करना चाहते है. हमे थोड़ा वक़्त दे दीजिए.
ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी. केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीबीआई की दलील है कि अप्रैल में उन्हें कुछ अनुमति मिली थी और जनवरी में उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिले. CBI ने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे. जज ने कहा कि कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के पास सीआरपीसी के अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत के पास भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है.
जज ने कहा कि यह देखना अदालत का दायित्व है कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी ने क्या कदम उठाए हैं लेकिन यह अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है. केजरीवाल के वकील ने मांग की कि कोर्ट को केस डायरी देखनी चाहिए. जज ने कहा -कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि जांच कैसे चल रही है. पर जांच के दौरान क्या सबूत मिले है, इन सबकी जानकारी आरोपी को देना ज़रूरी नहीं है. एजेंसी को सिर्फ कोर्ट को रिमांड के लिए संतुष्ठ करना काफी है.
केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है. तब सीबीआई ने कहा कि वो 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान दिया है, अगर वो उनका पालन न कर पाए तो इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा. आप यह नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दिया जा सकता. सीबीआई के वकील ने कहा कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है कोर्ट सिर्फ केसडायरी देख सकता है.
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