परीक्षा 16 जून को होनी है। कोरोना के कारण डाॅक्टर इसे टालने का अनुरोध कर रहे हैं।यह परीक्षा उच्च स्तरीय चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।ख़बर सुनें
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 16 जून को आयोजित की जानी वाली आईएनआई सीईटी परीक्षा को एक महीने के टालने का आदेश दिया है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्णय लिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने एम्स द्वारा 16 जून को आईएनआई सीईटी परीक्षा आयोजित करने के फैसले को मनमाना करार दिया है। पीठ ने परीक्षा को स्थगित करते हुए एम्स को एक महीने के बाद किसी भी तारीख को आयोजित करने की इजाजत दे दी...
सुनवाई की शुरुआत में एम्स की ओर से पेश वकील दुष्यन्त पराशर ने परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा है कि यह परीक्षा को आयोजित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। साथ ही पराशर ने उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि परीक्षाएं चलती रहनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की दलीलों को नकारते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि आईएनआई सीईटी परीक्षा, 2021 को कम से कम एक महीने के लिए स्थगित किया जाना...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जरूर है कि दिल्ली में कोविड-19 कई स्थिति में काफी सुधार है, लेकिन देश के कई हिस्सों में स्थिति अब भी खराब है। हालांकि, सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत इस तरह की याचिकाओं पर कैसे विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने का मामला नीतिगत होता है, ऐसे में हमारी ओर से कैसे दखल दिया जा सकता है।दरअसल, ढाई दर्जन डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 16 जून को...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जरूर है कि दिल्ली में कोविड-19 कई स्थिति में काफी सुधार है, लेकिन देश के कई हिस्सों में स्थिति अब भी खराब है। हालांकि, सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत इस तरह की याचिकाओं पर कैसे विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने का मामला नीतिगत होता है, ऐसे में हमारी ओर से कैसे दखल दिया जा सकता है।दरअसल, ढाई दर्जन डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 16 जून को...
The supreme court should take fast and good decision,in favor of resident who ongoing continuing covid duty without rest.
Good
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