सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के एक लड़के को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी सहपाठी का अश्लील वीडियो बनाने और फिर उसे प्रसारित करने का आरोप है, जिसके कारण युवा लड़की ने आत्महत्या कर ली थी. शीर्ष अदालत से यह फैसला पुणे हिट एंड रन केस के बीच आया है, जहां जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक नाबालिग लड़के को जमानत दे दी, जिसने अपनी गाड़ी से बाइक सवार दो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई.
' लड़की पिछले साल 22 अक्टूबर को अपने आवास से लापता हो गई थी और बाद में उसका शव बरामद हुआ था. Advertisementउत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया थाउत्तराखंड हाई कोर्ट ने लड़के को 'गैर अनुशासित' बताते हुए उसे बेल देने से इनकार किया था. जज न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी ने 1 अप्रैल को अपने फैसले में कहा था, 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लिए, हर अपराध जमानती है और वह सीआईएल जमानत का हकदार है, भले ही अपराध को जमानती या गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया हो.
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