अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने को दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी

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V.K. Saxena समाचार

Arundhati Roy,UAPA

राज निवास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया,“दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ वर्ष 2010 में यहां एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. राज निवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.अधिकारियों ने बताया कि रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नयी दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});राज निवास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया,“दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 45 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

Arundhati Roy UAPA

 

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