अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के फर्जी हस्ताक्षर मामले में वकील को नहीं मिली जमानत

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इस वकील ने कथित रूप से गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिफारिशी पत्र पर जाली हस्ताक्षर किए थे. Crime Delhi twtpoonam

सिफारिशी पत्र पर शाह-योगी के फर्जी हस्ताक्षर का मामला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के सिफारिशी पत्र पर जाली हस्ताक्षर करने वाले वकील की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. राकेश कुमार अवस्थी नाम के इस वकील ने कथित रूप से गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिफारिशी पत्र पर जाली हस्ताक्षर किए थे. कोर्ट ने वकील की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ये पहला मामला नहीं है उन्होंने जाली हस्ताक्षर किया है. इससे पहले भी उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें मिली हैं.

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राकेश कुमार ने वकील होते हुए इस तरह का कृत्य किया है. जबकि वकालत करने वाले व्यक्ति को अच्छे से पता होता है कि क्या कानूनी काम है और क्या गैरकानूनी. इसके बावजूद वकील ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोगों की सिफारिश पत्र पर जाली हस्ताक्षर किए हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राकेश कुमार 1991 से वकालत कर रहा है. उसके कैरियर को देखते हुए पहले आई शिकायतों पर उसके खिलाफ कोई कानूनी कारवाई नहीं की गई. लेकिन अब मामले की गंभीरता और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कोर्ट वकील की जमानत अर्जी को खारिज कर रहा है.बता दें, ये कथित फर्जीवाड़ा विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति हासिल करने के उद्देश्य से किया गया था.

हालांकि आरोपी वकील की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने बहस के दौरान कोर्ट को कहा कि राकेश कुमार को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. आरोपी वकील के बचाव में अधिवक्ता ने आगे कहा कि उसने विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी दस्तावेज को तैयार या जाली नहीं किया है. लिहाजा इस मामले में उसे जमानत मिलनी चाहिए. लेकिन कोर्ट आरोपी के वकील के किसी भी तर्क से सहमत नहीं दिखा और उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

 

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