नए नियमों के तहत, अगर आपकी सिम चोरी हो गई है या खराब हो गई है और आपने उसकी जगह नई सिम ली है, तो आप अगले 7 दिनों तक उस नंबर को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर नहीं करा सकेंगे.
भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा का गलत फायदा उठाकर सिम स्वैप धोखाधड़ी को कम करने के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव की घोषणा की है. नए नियमों के तहत, अगर आपकी सिम चोरी हो गई है या खराब हो गई है और आपने उसकी जगह नई सिम ली है, तो आप अगले 7 दिनों तक उस नंबर को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर नहीं करा सकेंगे.ये नए नियम टेलीकॉम विभाग की सलाह और अलग-अलग कंपनियों से बातचीत के बाद बनाए गए हैं, ऐसा TRAI का कहना है.
हालांकि ट्राई ने ये नहीं बताया कि कैसे लोग पुराने नियमों का फायदा उठाकर धोखाधड़ी कर रहे थे, पर कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज्यादातर सिम स्वैप धोखाधड़ी मोबाइल नंबर को दूसरी कंपनी में ले जाने और नया सिम लेते वक्त होती है.आपको यह सुविधा मिलती है कि अगर आप अपनी वाली मोबाइल कंपनी से खुश नहीं हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर दूसरी कंपनी में ले जा सकते हैं, इसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहते हैं. लेकिन, ऐसा लगता है कि धोखेबाज पुराने MNP नियमों का फायदा उठा रहे थे.
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