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राजस्थान: कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, अविवाहित भाई-बहन और शादीशुदा बेटी को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: देव कश्यप Updated Thu, 23 Sep 2021 02:18 AM IST
सार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति का दायरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब कोर्ट केस जारी होने पर भी रिटायर्ड कर्मचारियों को 50 फीसदी ग्रेच्युटी दी जाएगी।

Rajasthan Big decision for Govt. employees unmarried siblings and married daughter will also get compassionate appointment
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत - फोटो : twitter.com/ashokgehlot51
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राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसकी तलाकशुदा बेटी और अविवाहित राज्य कर्मचारी का निधन होने पर उसके माता, पिता, अविवाहित भाई-बहन या फिर कोई भी आश्रित नहीं होने पर उसकी विवाहित बहन को भी अनुकंपा पर नियुक्ति मिल सकेगी।



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति का दायरा बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 में संशोधन मंजूर किया। मौजूदा नियमों में केवल आश्रितों में पति-पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, दत्तक पुत्र या दत्तक अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना जाता था।

कोर्ट केस जारी होने पर भी रिटायर्ड कर्मचारी को 50 फीसदी ग्रेच्युटी
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब कोर्ट केस जारी होने पर भी रिटायर्ड कर्मचारी को 50 फीसदी ग्रेच्युटी दी जाएगी। इसके लिए पेंशन विभाग में सर्विस बुक भिजवाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम-1996 के नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी है।

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कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम-2005 को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवेलपमेंट आथॉरिटी एक्ट-2013 के दायरे में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की भी मंजूरी दी है। इससे सभी सरकारी कर्मचारी जिन पर नई पेंशन योजना लागू है, उन्हें पीएफआरडीएएक्ट-2013 का फायदा मिल सकेगा।

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प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में प्रभारी मंत्रियों की लगाई ड्यूटी
राज्य मंत्रिपरिषद ने दो अक्तूबर से शुरू होने जा रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान को लेकर फैसला लिया है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सभी मंत्रियों को चार अक्तूबर को अपने विधानसभा क्षेत्रों और पांच से सात अक्तूबर तक अपने प्रभार वाले जिलों में लगने वाले ब्लॉक लेवल के कैंपों में निरीक्षण करना होगा।

किसान कल्याण कोष के लिए 500 करोड़ का लोन लिया जाएगा। कैबिनेट ने किसान कल्याण की योजनाओं को चलाने के लिए कृषक कल्याण कोष में बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दीर्घकालिक लोन लेने की मंजूरी दी है। यह लोन राज्य सरकार की गारंटी पर लिया जाएगा।

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जिला न्यायालयों में संविदा पर लगे कोर्ट मैनेजर्स होंगे नियमित
राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम-1986 में संशोधन और जिला न्यायालय में संविदा पर लगे कोर्ट मैनेजर्स को नियमित करने और नया संवर्ग बनाने के लिए भी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

स्टेट एम्पलॉइज जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स-2021 लागू करने की मंजूरी कैबिनेट ने स्टेट एम्पलॉइज जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स-2021 लागू करने की भी मंजूरी दी है। इससे राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को जीपीएफ में ऑनलाइन पैसा जमा करवाने और निकालने की सुविधा मिलेगी।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग संशोधन नियम-2021 का अप्रूवल कैबिनेट ने राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संशोधन नियम-2021 का अप्रूवल किया गया है। इसके लागू होने के बाद आयोग में नियुक्त होने वाले अध्यक्ष और सदस्यों के लिए नए पैरामीटर्स और प्रक्रियाओं का पालन करवाया जाएगा। आयोग अपने लेवल पर जांच के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बना सकेगा।

सिंगल महिलाओं के बच्चों को मिल सकेंगे जाति और इनकम सर्टिफिकेट
मंत्रिमंडल ने एससी, एसटी, ओबीसी की सिंगल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की सिंगल महिलाओं के बच्चों को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने के प्रस्ताव भी मंजूर किया है।

टूरिज़्म इंडस्ट्री को राहत 
कोरोना महामारी के कारण मंदी से जूझ रहे पर्यटन क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को मंजूरी दी है। इसमें उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक के लोन के ब्याज पर एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज अनुदान तीन साल तक देते हुए हर साल कुल नौ फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। होटल और टूर ऑपरेटर्स की ओर से दिए जाने वाले और जमा कराए गए स्टेट जीएसटी की भरपाई एक अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 50 फीसदी और एक अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक 75 फीसदी किया जाएगा।

शांति और अहिंसा डायरेक्टरेट बनाया जाएगा
कैबिनेट ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, शांति, ग्राम-स्वराज सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर इसे निदेशालय बनाने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने भीलवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया का नाम बिजौलिया किसान आंदोलन चलाने वाले स्व. विजय सिंह पथिक के नाम पर करने की मंजूरी दी है।

बीकानेर में एनटीपीसी को सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन
कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए बीकानेर के पैथड़ों की ढ़ाणी और शंभु का भुर्ज में 132.70 बीघा राजकीय भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।

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