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President approved the transfer of Delhi High Court judge Muralidhar
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दिल्ली हाईकोर्ट के जज मुरलीधर के तबादले को राष्ट्रपति की मंजूरी, कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 27 Feb 2020 06:22 AM IST
जस्टिस मुरलीधर
- फोटो : फाइल
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दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 12 फरवरी की सिफारिश को बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे से चर्चा के बाद मंजूरी दे दी। इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
बुधवार को जस्टिस मुरलीधर की पीठ ने दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर के लिए कहा था।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते कॉलेजियम द्वारा जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश होने पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोएिसशन के वकीलों ने नाराजगी जताई थी। जस्टिस मुरलीधर को 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट बतौर जज नियुक्त किया गया था। वह 2023 में सेवानिवृत्त होंगे।
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