scorecardresearch
 

राफेल पर SC के आदेश के बाद अमित शाह बोले- राष्ट्र से माफी मांगें कांग्रेस नेता

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि राफेल पर संसद का व्यवधान एक दिखावा था.

Advertisement
X
अमित शाह (फाइल फोटो)
अमित शाह (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि राफेल पर संसद का व्यवधान एक दिखावा था.

उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए समय का बेहतर उपयोग किया जा सकता था. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई जिनके लिए राजनीति राष्ट्रीय हित से ऊपर है. उन्हें राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए.

बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि राफेल पर पुनर्विचार याचिका को खारिज करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन नेताओं और पार्टियों के लिए एक करारा जवाब है जो दुर्भावनापूर्ण आधारहीन अभियानों पर भरोसा करते हैं. आज का फैसला फिर से मोदी सरकार की साख को एक सरकार के रूप में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बताता है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल सौदा मामले में जांच की मांग वाली समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि समीक्षा याचिका अयोग्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने दसॉ एविएशन से संबद्ध राफेल मामले की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को भी खत्म कर दिया और कहा कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी को भविष्य में और सतर्क रहना होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' बयान देने पर उनके खिलाफ अवमानना मामले की जांच शुरू कर दी गई थी.

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की पीठ ने कहा कि राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी को भविष्य में कोर्ट का हवाला देते हुए ऐसे बयान देते समय और सतर्क होना चाहिए, जो कोर्ट के आदेश का हिस्सा ही नहीं था.

Advertisement
Advertisement