मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति की मांग पर केंद्र से जवाब तलब
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मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति की मांग पर केंद्र से जवाब तलब

कोर्ट यास्मीन जुबेर अहमद पीरजादा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत से मस्जिदों के अंदर महिलाओं के प्रवेश पर रोक को 'अवैध और असंवैधानिक' घोषित करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह संविधान के तहत गारंटीड मौलिक अधिकारों का हनन करता है.

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति की मांग पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें देश के सभी मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे व एस.ए. नजीर की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 नवंबर मुकर्रर कर दी.

कोर्ट यास्मीन जुबेर अहमद पीरजादा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत से मस्जिदों के अंदर महिलाओं के प्रवेश पर रोक को 'अवैध और असंवैधानिक' घोषित करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह संविधान के तहत गारंटीड मौलिक अधिकारों का हनन करता है.

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याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है, वहां अलग प्रवेशद्वार है और दोनों के लिए अलग-अलग अहाते हैं. याचिका में कहा गया है कि किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी मुस्लिम महिलाओं को सभी मस्जिदों में नमाज अदा करने की इजाजत दी जानी चाहिए.

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