खुशखबरी! अब आसानी से पेट्रोल पंप खोलकर कर सकेंगे मोटी कमाई, मोदी सरकार ने बदले नियम
कैबिनेट (Modi Government Cabinet) की बैठक में पेट्रोलियम सेक्टर (Petroleum Sector) को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. नए फैसले ...अधिक पढ़ें
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नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर (Petroleum Sector) में बड़ा फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइंस (Petrol Transport Marketing Guidelines) में बदलाव को मंजूरी मिल गई है. मतलब साफ है कि सरकार ने पेट्रोल रिटेलिंग (Petrol Retailing) के नियम आसान कर दिए है. ऐसे में आपके पास भी पेट्रोल पंप खोलने (Petrol Pump Dealership) का मौका है. अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है, तो भी अब आप पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आइए जानें पेट्रोल पंप खोलने के नियमों के बारे में..
मोदी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियम किए आसान- बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. नए फैसले के तहत अन्य कंपनियां भी पेट्रोल पंप खोलने के लिए डीलरशिप दे पाएंगी.
मतलब साफ है कि मौजूदा समय में सरकारी कंपनी IOC, BPCL, HPCL समेत कुल 7 कंपनियां पेट्रोल की रिटेलिंग करती हैं. लेकिन नए फैसले के तहत कुल 250 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाली कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकेगी.
साथ ही, ये कंपनियां अब हवाई ईंधन ATF भी बेच पाएंगी. आपको बता दें कि देशभर में कुल 64,624 पेट्रोल पंप हैं. इनमें से 57,944 सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हैं. इसको लेकर सरकार ने 2018 में एक कमेटी बनाई थी.
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— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) October 23, 2019
पेट्रोल पंप खोलने से जुड़ी अहम जानकारी
(1) पेट्रोल पंप खोलने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही, इसके लिए उम्र की सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं तक की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए. कंपनी पेट्रोल पंप खोलने को लेकर विज्ञापन अखबार में जारी किया जाता है.
(2) इसमें सभी नियम, शर्तों का उल्लेख होता है. इन नियमों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. इसके बाद कंपनी के अधिकारी निरीक्षण करते हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल पंप खोलने पर पाबंदी लगा सकता है.
(3) पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहली जरूरत जमीन की होती है. स्टेट या नेशनल हाइवे पर कम से कम 1200 से 1600 वर्गमीटर जमीन होनी चाहिए. वहीं शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो कम से कम 800 वर्गमीटर जगह होनी जरूरी है.अगर खुद के नाम पर जमीन नहीं है तो लीज पर भी जमीन ली जा सकती है. इसके कागजात कंपनी को दिखाने होंगे.
(4) परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी जमीन है, तब भी पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है. एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका कन्वर्जन करवाना होता है. प्रॉपर्टी के नक्शे सहित जमीन से जुड़े सभी कागजात, एनओसी कंपनी अधिकारी निरीक्षण के दौरान देखते हैं.
(5) अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है तो भी अब आप पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं. नई गाइडलाइंस में पेट्रोल पंप आवेनदकर्ता के पास फंड की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है.
(6) इसके अलावा जमीन के मालिकाना हक को लेकर नियमों में छूट दी गई है. अब तक शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख रुपये का बैंक डिपॉजिट और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 12 लाख रुपये का डिपॉजिट होना जरूरी था.
(असीम मनचंदा, संवाददाता, CNBC आवाज़)
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