सुप्रीम कोर्ट में आज 11 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत केस में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी. जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई की. बिहार सरकार की तरफ से सीनियर एडवकेट मनिंदर सिंह, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एएम सिंघवी, रिया की तरफ से श्याम दिवान और सुशांत सिंह की फैमिली की तरफ से विकास सिंह ने पक्ष रखा.
कोर्ट में रिया के वकील श्याम दीवान ने पटना में दर्ज FIR पर सवाल उठाया. रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ''बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है 25 जुलाई को उसे महाराष्ट्र ट्रांसफर करने की मांग है. ज्यूरिस्डिक्शन के मुताबिक इस मांग पर अदालत निर्देश जारी करे. बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर ट्रांसफर की जाए. पटना में FIR दर्ज की जबकि वहां घटना हुई ही नहीं थी. 38 दिनों के देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई. अगर मामले का ट्रंसफार पटना से मुंबई नहीं होता तो रिया को इंसाफ नहीं मिल पाएगा.
''बिहार से चार सदस्यों की पुलिस टीम भी गई. इसके बाद बिहार ने सीबीआई को मामला सौंपने कि मांग भी की और केंद्र ने सौंप भी दिया. बिहार का क्षेत्राधिकार नहीं. 38 दिन के बाद FIR दर्ज करने का औचित्य नहीं. FIR दर्ज होने के पीछे राजनैतिक वजह है. बिहार पुलिस ने एक ऐसे मामले के लिए FIR दर्ज की जिसका पटना से कोई कनेक्शन ही नहीं. बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई वो जीरो एफआईआर है. बिहार पुलिस को खुद एफआईआर ट्रांसफर करनी चाहिए थी.
सिंघवी ने कहा- घटना जहां पर हुई है उस राज्य की सहमति सीबीआई जांच के लिए जरूरी है. अपवाद ये है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से भी सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है लेकिन ऐसा बेहद रेयर केस में होना चाहिए. मान लीजिए कल कोई मुंबई में कोई हिट रन केस हो जाए. अगर पीड़ित और आरोपी दोनों ये कहने लगे कि हमें मुंबई पुलिस पंसद नहीं है, जांच केरल या कोई राज्य की पुलिस करे, तब क्या होगा.
आना ही था दिन और रात सुशांत के नाम की रोटी खाओगे तो मोढ तो आना ही था
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