नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए कोई मानदंड तय करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी में एससी एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए राज्य की ड्यूटी है कि वह एससी एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डाटा एकत्र करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य हैं। एससी और एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डाटा पूरी सर्विस या ग्रुप से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है बल्कि...
Reservation in Promotion: सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम फैसला, रिजर्वेशन कैसे मिले इसका फैसला राज्य करेजस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि जहां तक यूनिट के लिए मात्रात्मक डाटा एकत्र करने का सवाल है तो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए राज्य की ड्यूटी है कि वह डाटा एकत्र करे। ये मात्रात्मक डाटा पूरे क्लास या ग्रुप या सर्विस के संदर्भ में नहीं हो सकता है बल्कि यह सिर्फ उस ग्रेड या कैटेगरी के लिए होगा जिसमें प्रमोशन चाहिए। यहां...
Reservation in Promotion: सुप्रीम कोर्ट का एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए मानदंड तय करने से इनकारसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए बुनियादी जरूरत यह है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का पता लगाया जाए और उसके लिए मात्रात्मक डाटा एकत्र किया जाए। एम नागराज और जरनैल सिंह संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि मात्रात्मक डाटा यूनिट यानी कैडर आधारित होगा। डाटा कलेक्शन पूरे सर्विस के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मद्देनजर एकत्र नहीं होगा बल्कि कैडर के मद्देनजर होगा।...
Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी विधायकों में खुशी की लहर, सड़क पर फोड़े पटाखेराज्य को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए कैडर के मद्देनजर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को जस्टिफाई करना होगा। ग्रुप और सर्विस के बेसिस पर डाटा एकत्र करने से पता नहीं चलेगा कि कैडर कितना अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। रोस्टर कैडर के हिसाब से बनता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एससी एसटी के प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए मात्रात्मक डाटा एकत्र किया जाता है ताकि प्रमोशन में रिजर्वेशन कैडर के हिसाब से हो और...
एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में नागराज केस में व्यवस्था दी। 2006 के नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सीलिंग लिमिट 50 फीसदी लागू रहेगा, क्रीमीलेयर के सिद्धांत को लागू करने, राज्य को पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए डेटा एकत्र करने और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में देखना होगा। सरकार अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को देखेगी।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा यह मामला आया और सवाल था कि नागराज...
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