बुजुर्ग ने भरी पंचायत में किशोरी को पीटा, चुपचाप देखते रहे गांव वाले, जानिए पूरा मामला
अमरावती में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने नाबालिग दलित लड़की को बुरी तरह पीटा। मामला का खुलासा वीडियो वायरल होने के बाद हुआ।
अमरावती, आइएएनएस। आंध्र प्रदेश से बेहद ही चौकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग दलित लड़की को बुरी तरह पीटा गया। इस खौफनाक घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल, गांव के ही एक बुजुर्ग ने बाकी लोगों की मौजूदगी में लड़की की पिटाई की। कहा जा रहा है कि लड़की के ऊपर अपने प्रेमी संग भागना का आरोप है। घटना गुरुवार केपी हॉल गांव की है। घटना के बारे में जानकारी तब मिली जब इसका वीडियो वायरल हुआ।
एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 17 साल की नाबालिग लड़की को इसलिए पीटा क्योंकि वह अपने 20 वर्षीय रिश्तेदार के साथ भाग गई थी। गांव वालों का कहना है कि ऐसा करने से उन्होंने अपने परिवारों के साथ-साथ गांव का नाम गंदा किया है। पंचायत के सामने दोनों को बैठाया गया और पहले तो उन्हें बहुत सुनाया गया इसके बाद एक बुजुर्ग ने लड़की को पीटना शुरु कर दिया।
लड़की का जवाब सुन बुजुर्ग ने की पिटाई
युवकों के साथ संबंधों को खत्म करने को लेकर जब लड़की से बातचीत की तो उसने ऐसा करना से साफ इनकार कर दिया। इनकार पर नाराज, लिंगप्पा ने उसे पीटना शुरू कर दिया, पहले तो उसने लड़की को हाथों से और फिर छड़ी के साथ पीटा। वह इतने पर ही नहीं रूका उसने लड़की को लात भी मारी। उसने 20 वर्षीय साईं किरण की भी पिटाई की।
दरअसल, लड़की के माता पिता ने उसके घर से भाग जाने से 10 दिन पहले लिंगप्पा से संपर्क किया था। जब दंपति वापस लौटे, तो लिंगप्पा ने पंचायत बुलाई। वहीं अनंतपुर जिले के पुलिस अधीक्षक बी सत्य यसु बाबू ने कहा कि उन्हें लड़की के माता पिता की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है।
वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला
हालांकि, वीडियो के आधार पर लिंग्प्पा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, आरोपी को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि ग्रामीणों ने बाहर विरोध करने की धमकी दी है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि ये उनका पारिवारिक मामला है। ग्रमीणों ने पुलिस से कहा कि वह इस मामले से दूर रहे क्योंकि लड़की नाबालिग है। जैसा की लड़की नाबालिग है इसलिए साई कृष्ण पर POCSO Act के तहत कार्रवाई की जा सकती है।