IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत दर्ज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से मांगा जवाब

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IT Act Section 66A : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि आईटी ऐक्ट की धारा 66A प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत मामले दर्ज को बंद करना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईटी ऐक्ट की धारा 66ए रद्द किए जाने के बावजूद इसके तहत लगातार केस दर्ज होने के मामले पर सोमवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायपालिका को हम अलग से देख सकते हैं, लेकिन पुलिस भी है. इस पर एक उचित आदेश की आवश्यकता है, क्योंकि यह इस तरह जारी नहीं रह सकता है. यह पुलिस के बारे में भी है.

यह भी पढ़ें100 करोड़ वसूली मामला : ED के समन पर अनिल देशमुख ने दिलाया याद, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत मामले दर्ज को बंद करना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है. राज्य सरकारों के तहत कानून का पालन करने वाली एजेंसियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आईटी एक्ट की धारा-66ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न हो.

हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं और अपराधों का पता लगाकर इसकी रोकथाम, जांच व अभियोजन और पुलिस कर्मियों की क्षमता निर्माण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है.केंद्र सरकार ने यह हलफनामा गैर सरकारी संगठन एनजीओ PUCL की उस याचिका पर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि धारा-66ए को निरस्त किए जाने के बावजूद इसके तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

रद्द किए जाने के वक्त इस कानून के तहत 11 राज्यों में 229 मामले लंबित थे, लेकिन इसके बाद भी इन राज्यों में इस प्रावधान के तहत 1307 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर हैरानी जताई थी. रद्द हो चुके कानून पर भी केस दर्ज होने के मामलों को उसने गंभीरता से लिया है.

 

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कोटी कोटी अभिनन्दन उन पीली लाल हॉकी डंडा को जिसने भारत को सेमी फाइनल में पहुंचाया

लोगों की तकलीफे जल्द याद आनी चाहिए

कौन से एक्ट की कौन सी धारा लागू है कौन सी रद्द हो चुकी इसके लिए सरकारों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए पुलिस बल को।

जिन प्रदेशो ने ऐसा होने दिया उन प्रदेशो की सरकारों को कभी भी वोट न दिया जाए

Taang dau sab states ko

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