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कुमारस्वामी बोले- मैं एक्सीडेंटल सीएम था, अब राजनीति छोड़कर शांति से रहने की सोच रहा हूं

5 वर्ष पहले
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कुमारस्वामी दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। -फाइल - Dainik Bhaskar
कुमारस्वामी दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। -फाइल
  • पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा- अब राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं रही
  • कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार में कुमारस्वामी 14 महीने कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे
  • 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी

बेंगलुरु. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि वे राजनीति छोड़कर शांति से रहने के बारे में सोच रहे हैं। कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा, ‘‘मैं संयोग से राजनीति में आया और फिर एक्सीडेंटली सीएम बना था। ईश्वर ने मुझे दो बार मुख्यमंत्री पद संभालने का मौका दिया। मैं यहां हर किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं था। पिछली सरकार के 14 महीने में राज्य के विकास के लिए काम किया। इससे मैं संतुष्ट हूं।\'\' 23 जुलाई को फ्लोर टेस्ट के दौरान उनकी सरकार गिर गई थी।
 
कुमारस्वामी ने अपना दर्द बयां करते हुए करते हुए कहा कि वह अब शांति से परिवार के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आज राजनीति कहां चली गई है। यह अच्छे लोगों के लिए नहीं रही। राजनीति जातिगत हो गई है। ऐसी राजनीति मेरे परिवार में मत लाओ। मुझे शांति से रहने दो। मैं अब राजनीति में नहीं रहना चाहता। मैं लोगों के दिल में जगह बनाना चाहता हूं।’’
 

16 विधायकों के इस्तीफे से गठबंधन सरकार मुश्किल में आई थी
कुमारस्वामी ने दूसरी बार कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 14 महीने तक कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार चलाई। लेकिन जून में दोनों पार्टियों के 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। येदियुरप्पा की अगुआई में भाजपा ने इनके इस्तीफे की मांग की थी। जिसके बाद कुमारस्वामी विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन चार दिन चली चर्चा के बाद सरकार का प्रस्ताव 23 जुलाई को फ्लोर टेस्ट में 99 के मुकाबले 105 मतों से गिर गया था।
 

बागी विधायकों ने अयोग्यता के फैसले को चुनौती दी
इसके बाद कर्नाटक में भाजपा ने सरकार बनाई और येदियुरप्पा चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 29 जुलाई को उनके बहुमत परीक्षण से एक दिन पहले ही तत्कालीन स्पीकर रमेश कुमार ने 15 बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था। अब वे 2023 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन नेताओं ने अपनी अयोग्यता के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
 


 
 
    
 

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