कर्नाटक विधानसभा स्‍पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अयोग्‍य विधायक
Advertisement

कर्नाटक विधानसभा स्‍पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अयोग्‍य विधायक

स्‍पीकर रमेश कुमार ने यह भी घोषणा की कि अयोग्‍य घोषित किए गए सभी विधायक विधानसभा का 15वां कार्यकाल खत्‍म होने के बाद ही चुनाव लड़ सकेंगे. 

2 अयोग्‍य विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा. फाइल फोटो

नई दिल्‍ली : कर्नाटक विधानसभा के स्‍पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्‍य ठहराए जाने और विधानसभा के कार्यकाल के दौरान चुनाव लड़ने देने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. सोमवार को कांग्रेस के अयोग्‍य ठहराए गए बागी विधायकों रमेश जरकीहोली और महेश कुमाथली ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की है. उन्‍होंने स्‍पीकर के आदेश को चुनौती दी है.

बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के स्‍पीकर केआर रमेश कुमार ने रविवार को बड़ा कदम उठाया है. स्‍पीकर ने रविवार को कांग्रेस और जेडीएस के सभी 14 बागी विधायकों को अयोग्‍य घोषित कर दिया है. कर्नाटक में कुमारस्‍वामी सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी है. मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा को सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है. 

देखें LIVE TV

अब कुल अयोग्‍य विधायकों की संख्‍या 17 हो गई है. इससे पहले स्‍पीकर ने 3 विधायकों को अयोग्‍य घोषित किया था. इन विधायकों के अयोग्‍य ठहराए जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा में सदस्‍यों की संख्‍या 208 हो गई है. साथ ही बहुमत का आंकड़ा अब 105 हो गया है. स्‍पीकर रमेश कुमार ने यह भी घोषणा की कि अयोग्‍य घोषित किए गए सभी विधायक विधानसभा का 15वां कार्यकाल खत्‍म होने के बाद ही चुनाव लड़ सकेंगे. अयोग्‍य घोषित किए गए विधायकों में कांग्रेस के बागी विधायक श्रीमंत पाटिल, रोशन बेग, आनंद सिंह, एच विश्‍वनाथ, एसटी सोमशेखर प्रमुख नाम हैं.

Trending news