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बर्थडे पर बेल के लिए हाईकोर्ट पहुंचे लालू, रांची में होगी सुनवाई

देवघर कोषागार मामले में जमानत के लिए लालू कोर्ट पहुंचे हैं. उन्हें चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है.

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आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (फाइल फोटो)
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रांची हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की है. देवघर कोषागार मामले में जमानत के लिए लालू कोर्ट पहुंचे हैं. उन्हें चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है. इसके बाद से वह जेल में हैं, हालांकि बीते दिनों तबीयत खराब हो जाने के बाद लालू को रिम्स के निजी वार्ड में रखा गया है.

29 मई को रांची के एक स्पेशल कोर्ट ने करोड़ों रुपए के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई. सरकारी वकील के मुताबिक, एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपए निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया. अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन साल और पांच अन्य को चार साल की सजा सुनाई.

सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था. सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इनमें से 14 चारे की सप्लाई करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे. सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया है.

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