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‘बिच्छू’ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की जमानत मंजूर

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‘बिच्छू’ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की जमानत मंजूर

शशि थरूर की फाइल फोटो
शशि थरूर की फाइल फोटो

बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत दर्ज कराई थी.

    दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में की गई कथित ‘बिच्छू’ टिप्पणी के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली.

    थरूर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने जमानत याचिका दायर की जिसके बाद अदालत ने 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली.

    बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा

    बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत दर्ज कराई थी. बब्बर ने अपनी शिकायत में कहा कि कांग्रेस नेता के बयान के कारण उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.

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    शशि थरूर ने बेंगलूरू में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि 'मोदी आरएसएस के शिवलिंग पर बैठे उस बिच्छू की तरह हैं जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है न ही चप्पल से मारा जा सकता है. राजीव बब्बर ने कहा था कि शशि थरूर ने करोड़ेां शिवभक्तों की भावनाओं को आहत किया है. थरूर ने जान भूझ कर ऐसा कहा है. ऐसा करने से उनकी धार्मिक मान्यता का अपमान होता है.'

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    Tags: BJP, Congress, Narendra modi, SHASHI THAROOR