'निर्भया' के दोषी मुकेश सिंह के सभी कानूनी विकल्प खत्म, अब फांसी होनी तय

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News18 हिंदी: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा याचिका खारिज (Petition Dismissed) किए जाने के बाद मुकेश (Mukesh) के पास अब कोई कानूनी विकल्प शेष बचा नहीं रह जाता. एक नागरिक के रूप में उसके सारे कानूनी अधिकार खत्म हो गए हैं | delhi-ncr News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी

दोषी करार दिए जाने के बाद सजा के खिलाफ मुकेश की दायर रिव्यू याचिका को अदालत ने पहली बार जुलाई 2018 में खारिज की थी. इसके बाद इसी महीने उसकी क्यूरेटिव पीटिशन को भी खारिज कर दिया गया. तब मुकेश ने माफी के लिए राष्ट्रपति के पास दया की गुहार लगाई लेकिन 17 जनवरी को राष्ट्रपति ने उसकी मर्सी पिटिशन ठुकरा दी थी. इसके बाद मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी.दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले दिनों नया डेथ वारंट जारी किया था.

पटियाला हाउस कोर्ट के जारी नये डेथ वारंट के अनुसार 'निर्भया' के चारों दोषियों को एक फरवरी की सुबह छह बजे फांसी दी जानी हैबता दें कि 16 दिसंबर, 2012 की रात 23 साल की एक पैरामेडिक स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ दक्षिण दिल्ली के मुनिरका इलाके में बस स्टैंड पर खड़ी थी. दोनों फिल्म देखकर घर लौटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान वो वहां से गुजर रहे एक प्राइवेट बस में सवार हो गए.

 

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यह तो होना ही था

Good to hear it after a long long time . 🙏🙏🙏🙏

जितना मजाक कानून का इन बलात्कारियों ने उड़ाया है उतना शायद किसी अपराधी ने नहीं उड़ाया। इनकी हरकतों को देखते हुए अब कानून में परिवर्तन की जरूरत है।

सही हुआ जल्दी फांसी दी जाये।

अब केजरीवाल कहाँ मुँह छुपायेगा?

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