कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या पुलिस अब मुर्दों पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया अपनाना चाहती है और इसके बाद चाहती है कि क्या हुआ इस बारे में भी नहीं पूछा जाए?
पीठ ने मामले की जांच कर रही एसआईटी से भी रिपोर्ट तलब तलब की है। साथ ही पीठ ने इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिकाओं पर चल रही सुनवाई और मानवाधिकार आयोग की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस पर पीठ ने कहा, भले ही एसआईटी मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बात को कैसे प्रमाणित किया जाए कि पुलिस द्वारा चाराें आरोपियों के मारे जाने के मामले में इस तरह की जांच सच्चाई को उजागर करेगी। पीठ ने कहा, हमारा निष्कर्ष है कि एक जांच आयोग के जरिये पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।
पीठ ने जांच आयोग की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीएस सिरपुरकर को सौंपी है, जबकि उनके साथ बांबे हाइकोर्ट की पूर्व जज रेखा बल्डोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। इस दौरान आयोग का दफ्तर हैदराबाद में बनाया जाएगा और आयोग को सीआरपीएफ सुरक्षा दी जाएगी।
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