सोशल मीडिया-ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनेंगे नियम, कहां से चला फर्जी संदेश, अब लगेगा पता

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सोशल मीडिया-ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनेंगे नियम, कहां से चला फर्जी संदेश, अब लगेगा पता SocialMedia OTTplatforms Fakenews

सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई फर्जी संदेश किसने और कब चलाया, सरकार यह जान सकेगी। इन प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेट के जरिए वीडियो सामग्री का प्रचार कर रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर तीन स्तर पर निगरानी रखी जाएगी।नए नियमों के तहत आदेश देने पर 36 घंटे के अंदर विवादित कंटेंट को हटाना होगा। जांच या साइबर सिक्योरिटी घटना में आग्रह के 72 घंटे के अंदर जानकारी देनी होगी। अश्लील कंटेंट से जुड़ी पोस्ट को शिकायत के एक दिन के अंदर हटाना होगा। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ग्रिवेंस रिड्रेसल ऑफिसर...

सरकारी दूसरे स्तर पर नियामक एजेंसी बनाएगी जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को इसके लिए अपनी निजता नीति एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन के नियमों में कुछ ढील देनी पड़ सकती है। कुछ नए प्लेटफॉर्म खुद इसका हिस्सा रहे तो कुछ विवाद आम लोगों द्वारा इनके गलत उपयोग से पैदा हुए। ओटीटी प्लेटफॉर्म बाद में माफी मांगकर सामग्री हटाकर या नीतियां बदलकर बचते रहे हैं, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो जाता है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना मॉडरेटर रखना होगा जो इनके जरिए फैलाई जा रही सामग्री के लिए जिम्मेदार होगा। अगर उनके मॉडरेशन में गलती पाई गई तो सजा दी जा सकेगी।

 

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