सुप्रीम कोर्ट: कर्नाटक: स्पीकर के फैसले के खिलाफ 3 अयोग्य विधायक करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख, मिलेगी राहत? - 3 disqualified mlas to move supreme court against their disqualification | Navbharat Times

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कर्नाटक: स्पीकर के फैसले के खिलाफ 3 अयोग्य विधायक करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख via NavbharatTimes

ने कांग्रेस के दो बागी विधायकों रमेश जारकिहोली और महेश कुमातहल्ली के साथ-साथ कर्नाटक प्रजाकीय जनता पार्टी के विधायक आर शंकर को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया था। ये विधायक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक यानी 2023 तक अयोग्य रहेंगे।

स्पीकर के आर रमेश कुमार ने कहा था कि वह मानते हैं कि तीनों सदस्यों ने स्वेच्छा और सही तरीके से इस्तीफा नहीं दिया और इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बागियों के इस्तीफे पर फैसले के लिए स्पीकर को स्वतंत्र बताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई के आदेश में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार बागियों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में स्पीकर को चुनौती देने वाली अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर रहेगी।स्पीकर ने अभी बाकी बचे 14 बागियों के इस्तीफे पर भी कोई फैसला नहीं लिया है। दरअसल कर्नाटक के नवनियुक्त सीएम बीएस येदियुरप्पा को 29 जुलाई को विधानसभा में बहुमत परीक्षण पास करना है। फिलहाल 3 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बाद असेंबली की स्ट्रेंथ...

 

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