सुप्रीम कोर्ट: तीसरे पक्ष के कहने पर एफआईआर रद्द नहीं कर सकते, पीएम की आलोचना वाले पोस्टर का मामला

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सुप्रीम कोर्ट: तीसरे पक्ष के कहने पर एफआईआर रद्द नहीं कर सकते, पीएम की आलोचना वाले पोस्टर का मामला SupremeCourt PMModi Poster Coronavirus Vaccination

तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर लगाने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करना आपराधिक कानून में एक बहुत ही गलत मिसाल कायम करेगा।

पीठ ने कहा, आपने जो मामले हम दिए हैं उनके विवरण के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। हम तीसरे पक्ष के कहने पर एफआईआर रद्द नहीं कर सकते। यह केवल कुछ विशेष मामलों में ही किया जा सकता है जैसे याचिकाकर्ता अदालत नहीं जा सकता है या उसके माता-पिता यहां हैं लेकिन किसी तीसरे पक्ष के कहने पर नहीं। यह आपराधिक कानून में एक बहुत ही गलत मिसाल कायम करेगा।

 

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