सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की लागत सीमा निर्धारित हो

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की लागत सीमा निर्धारित हो Coronavirus SupremeCourt PrivateHospitals Cost Treatment कोरोनावायरस सुप्रीमकोर्ट इलाज खर्च निजीअस्पताल

कोविड-19 महामारी की तुलना विश्वयुद्ध से करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इस पर काबू पाने के लिये दिशानिर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया पर अमल करने में प्राधिकारियों की कोताही के कारण यह जंगल की आग की तरह फैल गया है.

पीठ ने कहा कि दिशा निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ‘कठोर और सख्त कार्रवाई’ की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. पीठ कोविड-19 मरीजों के उचित इलाज और अस्पतालों में शवों की गरिमापूर्ण देखभाल के संबंध में मामले पर सुनवाई कर रही थी.

आदेश में कहा गया, ‘जहां तक संभव हो दिन के समय उत्सव या सभा के लिए कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी. अगर किसी स्थिति में मंजूरी दी जाती है तो प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या की जांच हो.’ पीठ ने राज्यों को केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने पर जोर देते हुए कहा, ‘यह समय ऊपर उठकर काम करने का है.’

 

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