सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ की सड़क खाली करें किसान

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SC ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया आदेश manjeet_sehgal

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कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ की सड़क खुलवाने को लेकर मोनिका अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर की थी. उपायुक्त ने बताया कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनएच 44 पर कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता आम लोगों के लिए खुलवाने का आदेश दिया है.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

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manjeet_sehgal बिल्कुल सही निर्णय

manjeet_sehgal SC se bolo unke gharon ke aage ki bhi road 12 mahine bund kar ke , uske baad ek side ki khol dein to thik hai ? Hypocrites- we r talking about National highways connecting Indian capital to other parts .

manjeet_sehgal मि लॉर्ड आदेश किसान के हित के लिए दिय्या जाए मजदूर के लिए दिय्या जाए रोजी रोटी के लिए दिय्या जाए ,प्रियंबोल में जो जीने का अधिकार शिक्षा काअधिकार स्वस्थ का अधिकार का बात कहा उस अधिकार के ऊपर आदेश दिय्या जाए । LiveLawIndia LivelawH SCJudgments

manjeet_sehgal SC has become toothless tiger.

manjeet_sehgal बस अपील ही की जाएगी?

manjeet_sehgal

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