सिर्फ माला पहनाने से ही शादी नहीं होती, सात फेरे लेना भी जरुरी: कोर्ट

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कोर्ट ने कहा- अग्नि के 7 फेरे लेने और विधि-विधान पूरा करने के बाद ही एक विवाह वैध माना जाता है MadhyaPradesh Re | ReporterRavish

सुरक्षा मांगने को थी याचिका, हुई खारिज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद सुरक्षा मांगने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा- अग्नि के 7 फेरे लेने और विधि-विधान पूरा करने के बाद ही एक विवाह वैध माना जाता है, पर देखने में आ रहा है कि आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद जोड़े कोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका दायर कर रहे हैं. ऐसी याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ मंदिर में एक दूसरे को माला पहनाना शादी नहीं है.

कोर्ट ने मुरैना निवासी नवविवाहित प्रेमी जोड़े की ओर से दायर याचिका पर उक्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका में भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे पता लगे कि उन्हें कहीं धमकी मिली है या वह पुलिस के पास गए हों, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.मुरैना निवासी एक 23 साल के युवक ने 21 साल की युवती के साथ 16 अगस्त 2021 को ग्वालियर के लोहा मंडी किलागेट स्थित आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था. आर्य समाज से विवाह का प्रमाण पत्र भी दिया.

गौरतलब है कि कई कपल आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद हाई कोर्ट से सुरक्षा मांगते हैं. कोर्ट का कहना है कि यदि जान का खतरा है तो पहले पुलिस के पास जाएं. वहां मदद न मिले तो कोर्ट में आएं.

 

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ReporterRavish ये किस तरह के 'cases' अदालत तक जा रहे हैं? अब क्या अदालतों को यही काम रह गया है ?

ReporterRavish Bilkul Sanatan dharma yahi kahata hai jai shree ram

ReporterRavish Agar shadi ki bhavna se mala pahnai jae ya sindur bhara jae wo bhi vivah hi hota hai. Jab vivah ka vada karke sambandh banana balatkar hai to mala ya sindoor to poorna vivah hua hi.

ReporterRavish Kya Dalal Anchors ko har mahine ke Dalali ka jo payment dena hai wo paisa bhi Sarkaar PETROL aur DIESEL ke jariye Janta se vasool kar rahi hai AMISHDEVGAN DChaurasia2312 anjanaomkashyap RubikaLiyaquat sudhirchaudhary RajatSharmaLive navikakumar rahulkanwal Arnab

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