वैवाहिक मामलों के निपटारे में देरी से किसी का भला नहीं : सुप्रीम कोर्ट

  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 75 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 33%
  • Publisher: 51%

इंडिया मुख्य बातें समाचार

इंडिया ताज़ा खबर,इंडिया मुख्य बातें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवादों का निपटारा जल्द किया जाना चाहिए।

इसमें देरी से किसी पक्ष को फायदा नहीं होता, लिहाजा इसे लंबा नहीं खिंचना चाहिए। जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि वैवाहिक विवादों के लंबा खिंचने का कोई अर्थ नहीं है। फैसला जिसके भी हक में हो, लेकिन जल्द हो।

सुप्रीम कोर्ट ने एक पति द्वारा वैवाहिक मामले में दायर ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पति ने इस मामले को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। यह मामला 2012 से फैमिली कोर्ट में लंबित है। सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक बयान दर्ज नहीं हुए हैं। इस मामले में अब तक पति-पत्नी की ओर से करीब दो दर्जन आवेदन दाखिल किए गए हैं। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह से मामले को लटकाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे अगले वर्ष 31 मार्च तक निपटाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अगर अब किसी पक्ष ने सुनवाई में देरी की तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

इसमें देरी से किसी पक्ष को फायदा नहीं होता, लिहाजा इसे लंबा नहीं खिंचना चाहिए। जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि वैवाहिक विवादों के लंबा खिंचने का कोई अर्थ नहीं है। फैसला जिसके भी हक में हो, लेकिन जल्द हो।सुप्रीम कोर्ट ने एक पति द्वारा वैवाहिक मामले में दायर ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पति ने इस मामले को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। यह मामला 2012 से फैमिली कोर्ट में लंबित है। सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक बयान दर्ज नहीं हुए...

इस मामले में अब तक पति-पत्नी की ओर से करीब दो दर्जन आवेदन दाखिल किए गए हैं। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह से मामले को लटकाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे अगले वर्ष 31 मार्च तक निपटाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अगर अब किसी पक्ष ने सुनवाई में देरी की तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 12. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

आर्टिकल 370: CJI रंजन गोगोई ने कहा- अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद कश्मीर जाऊंगासुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी कि लोगों को हाई कोर्ट से संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है. तू प्रधानमंत्री बन गया क्या अब 🤔 pmahendra08 क्या,कर लेंगे ?
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने कहा- 'जन्मस्थान’ न्यायिक व्यक्ति नहीं हो सकताअयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने कहा- 'जन्मस्थान’ न्यायिक व्यक्ति नहीं हो सकता PMOIndia narendramodi BJP4India AyodhyaCase AyodhyaHearing
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

NRC: पहली ट्रांसजेंडर जज ने SC में दायर की याचिका, इस मसले पर बयां किया दर्ददेश की पहली ट्रांसजेंडर जज स्‍वाति बिधान बरुआ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनआरसी के दायरे से बाहर हुए किन्‍नरों का दर्द बयां किया है. ये आदमी है औरत 😂
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

ज़रूरत पड़ी तो जा सकता हूं कश्मीर: चीफ़ जस्टिससुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर में सामान्य हालात बहाल करने को कहा है. ilu2dd कौन से कश्मीर .... POK वाले....? कश्मीर_बनेगा_हिंदुस्तान कितनी बड़ी बयान, तुमलोग फिरंगी वाले यह सब करनेकी हिम्मत हैं तुम्हे🤡 KashmiriPandits
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »

उद्धव ठाकरे ने भरी हुंकार, कहा- राममंदिर निर्माण की घड़ी आ गई, पहली ईंट रखने तैयार रहें शिवसैनिक.uddhavthackeray ने भरी हुंकार, कहा- राममंदिर निर्माण की घड़ी आ गई, पहली ईंट रखने तैयार रहें शिवसैनिक RamMandir uddhavthackeray ab to ye btaiye tarikh kya hai....... uddhavthackeray जब सुप्रीम कोर्ट भाजपा की है तो कुछ भी हो सकता है ये मै नही कह रहा हु भाजपा नेता का कहना है uddhavthackeray आप तो रहने ही दीजिये, वैसे भी प्रथम ईंट रखने का अधिकार उन सभी गरीब परिवारों को है जिन लोगों ने श्री राम मन्दिर के नाम पर अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य के जीवन को खोया था।
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार से फंड मिलने पर RTI के दायरे में आएंगे NGOएनजीओ फंडिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन NGO को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से फंडिंग मिलती है, वो सार्वजनिक प्राधिकरण होंगे और सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे में आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल, कॉलेज और गैर सरकारी संगठन को सरकार से पर्याप्त फंडिंग मिलती है तो वे भी इसमें शामिल होंगे. कोर्ट ने कहा कि कोई भी निकाय जो सरकार की ओर से स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं तो वो एक सार्वजनिक प्राधिकरण होगा. Great RTI को किसी लायक छोडा है क्या? आजम खान के समर्थन में जेल जाने को भी तैयार हूं-अखिलेश यादव सबका नम्बर आएगा धक्का मुक्की मत करो बे😂🤣
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »