लॉकडाउन में पूरा वेतन: सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के आदेश पर रोक लगाई, कहा- किसी कंपनी पर न हो केस

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लॉकडाउन में पूरा वेतन: सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के आदेश पर रोक लगाई, कहा- किसी कंपनी पर न हो केस via NavbharatTimes

सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में आर्थिक नुकसान से जूझ रहे निजी कंपनियों को बड़ी राहत दी हैकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए कर्मचारियों को फुल पेमेंट का निर्देश दिया थाने लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं दे पाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत नेत शुक्रवार को पूरे देश में प्रशासन को आदेश दिया कि वे उन नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाएं, जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कामगारों को पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करने में असमर्थ...

गवई की पीठ ने केंद्र और राज्यों से मजदूरी का भुगतान न कर पाने पर निजी कंपनियों, कारखानों आदि के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने को कहा। शीर्ष अदालत ने औद्योगिक इकाइयों की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है। ध्यान रहे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वो राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान भी कर्मचारियों को पूरा पेमेंट दें।औद्योगिक इकाइयां यह दावा करते हुए अदालत चली गईं कि उनके पास भुगतान करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उत्पादन ठप पड़ा...

 

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हाई कोर्ट ---स्कूल की फीस पूरी दो सुप्रीम कोर्ट ---- वेतन आधा दो मोदी हँसते हुए --- विपदा को अवसर बनाया मैंने, अमीर और अंधभक्त --- मोदी मोदी मोदी

शायद यह कमजोर कानून बनाया ही इस लिए गया था कि जनता मे वाहवाही बटोरी जा सके और यदि न्यायालय मे रोक लग गई तो किरकिरी होने से भी बच जाएं।अच्छी शतरंज की चाल है।।

ये बिक चुका है सुप्रीम कोर्ट

Apar industry Ltd, bhee hai

सही है

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