रेप और हत्या करने वाले मामा को फांसी की सजा: 7 साल की बच्ची से दरिंदगी पर कोर्ट बोली- दोषी को जिंदा नहीं रख सकते

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रेप और हत्या करने वाले मामा को फांसी की सजा: 7 साल की बच्ची से दरिंदगी पर कोर्ट ने कहा- दोषी को जिंदा नहीं रख सकते RajasthanNews Rape

नागौर के पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में उसके मुंहबोले मामा को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची के साथ दरिंदगी के 30 दिन में कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह बेड़ा ने कहा कि जघन्य अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान है। न्यायालय ने इस मामले को भी ऐसा ही प्रकरण माना। इस दौरान मामले में पीड़िता पक्ष की तरफ से 29 गवाहों के और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह के बयान करवाए गए थे। इसके अलावा बचाव पक्ष के वकील की डिमांड पर डॉक्टर्स टीम के द्वारा आरोपी की मेंटल कंडीशन की जांच भी करवाई गई।नागौर के पादूकलां थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 सितंबर को मुंहबोले मामा दिनेश जाट ने नशे में होने का नाटक किया। उसने कुत्तों से डर की बात कही और 7 साल की बच्ची को घर तक छुड़वाने के लिए साथ ले...

 

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अच्छा निर्णय,,, लेकिन मेरे हिसाब से लटकेगा नही,, या कई साल बीत जाएंगे

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