राजस्थान: दोषियों की सज़ा रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने पॉक्सो क़ानून के प्रावधानों को अनदेखा किया

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राजस्थान: दोषियों की सज़ा रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने पॉक्सो क़ानून के प्रावधानों को अनदेखा किया RajasthanHC POCSOAct राजस्थानहाईकोर्ट पॉक्सोएक्ट

साल 2016 में बीकानेर के एक स्कूल की छात्रा के बलात्कार और मौत की घटना के बाद दो स्टाफ सदस्यों को इस अपराध को छिपाने का दोषी पाया गया था. अब राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा रद्द करते हुए कहा कि वे ‘लड़की की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश’ कर रहे थे.

यहां ‘वास्तविक’ कानून, जैसा हाईकोर्ट ने माना भी है, जानबूझकर पुलिस को अपराध के बारे में रिपोर्ट न करना है. पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की सूचना न देना दंडनीय अपराध है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस को मामले की सूचना देने से पहले अधिनियम में किसी भी विचार-विमर्श या माता-पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं है.

घटना 17 साल की किशोरी से रेप के दो दिन बाद 30 मार्च 2016 की है. वह 28 मार्च को होली के त्योहार की छुट्टी के बाद अपने परिसर में लौटी थी. उसके पिता ने उसे सुबह करीब 11 बजे परिसर में छोड़ा था. पिछले साल अक्टूबर में विशेष सत्र अदालत ने इन सभी कारकों पर विचार किया और विजेंद्र सिंह और प्रज्ञा प्रतीक और प्रिया को उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया. निचली अदालत ने इसे जातिगत अपराध माना और उन सभी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया.

जब राज्य किसी विशेष मामले को संभालने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करता है, तो वकील को एक बार पेश होने के लिए दी जाने वाली फीस की राशि हजारों में होती है. इस मामले में राज्य सरकार के प्रतिनिधि चौधरी ने दोषियों की सजा रद्द करने या जमानत के खिलाफ अदालत को समझाने का कोई प्रयास नहीं किया.

 

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