राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि "जबरन सामूहिक रूपांतरण के मामलों में, अध्यादेश में 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने के बाद शादी करना चाहता है, तो उसे शादी से 2 महीने पहले डीएम से अनुमति लेनी होगी।" अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान...
किया है उसमें ‘लव जिहाद’ शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। The ordinance provides for jail term of 1-5 years with Rs 15,000 penalty for forceful religious conversion.
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