स्टोरी हाइलाइट्स जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे. यह पहले 50 फीसदी था. कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी.
सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी. शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को पचास हजार का जुर्माना देना होगा. नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी. खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है.
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