मस्जिद या तो मंदिर ढहाकर बनी, या मंदिर के अवशेष पर: रामलला विराजमान

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मस्जिद या तो मंदिर ढहाकर बनी, या मंदिर के अवशेष पर: रामलला विराजमान AyodhyaCase AyodhyaHearing supremecourtofindia

वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि मस्जिद या तो मंदिर ढहाकर बनाई गई या उसके अवशेष पर। वहां एक शिलालेख भी मिला है, जिस पर संस्कृत में 12वीं सदी का अभिलेख है। यहां तक कि मुस्लिम गवाह भी मानते है कि उस स्थल पर हिंदू पूजा करते थे।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष वैद्यनाथन ने कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट, विदेशी यात्रियों के यात्रा-वृतांत, ऐतिहासिक किताबों, शिलालेखों और मौखिक साक्ष्यों से साफ है कि विवादित जगह वही जगह है जहां भगवान राम का जन्म हुआ। छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे को ढहाने के दौरान एक शिला मिली, जिस पर संस्कृत का अभिलेख है। ढांचा ढहाने के वक्त मौजूद पत्रकार ने शिला को गिरते देखा...

इस पर राजा गोविंदचंद का नाम अंकित है, जो साकेत मंडल के राजा थे और उनकी राजधानी अयोध्या थी। शिला पर यह भी लिखा है कि यह विष्णु मंदिर में लगी थी। वैद्यनाथन ने कहा कि शिला पुरातत्व विभाग के कब्जे में है और इसके अनुवाद को न तो चुनौती दी गई है, न ही उस पर विवाद है।वैद्यनाथन ने कहा, एएसआई की रिपोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने पाया था कि खुदाई के वक्त जो चीजें मिलीं वे इस्लामिक ढांचे में नहीं हो सकती। यहां तक कि मुस्लिम गवाह भी मानते हैं कि वह राम जन्मस्थली थी और वहां हिंदू...

वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि मस्जिद या तो मंदिर ढहाकर बनाई गई या उसके अवशेष पर। वहां एक शिलालेख भी मिला है, जिस पर संस्कृत में 12वीं सदी का अभिलेख है। यहां तक कि मुस्लिम गवाह भी मानते है कि उस स्थल पर हिंदू पूजा करते थे।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष वैद्यनाथन ने कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट, विदेशी यात्रियों के यात्रा-वृतांत, ऐतिहासिक किताबों, शिलालेखों और मौखिक साक्ष्यों से साफ है...

इस पर राजा गोविंदचंद का नाम अंकित है, जो साकेत मंडल के राजा थे और उनकी राजधानी अयोध्या थी। शिला पर यह भी लिखा है कि यह विष्णु मंदिर में लगी थी। वैद्यनाथन ने कहा कि शिला पुरातत्व विभाग के कब्जे में है और इसके अनुवाद को न तो चुनौती दी गई है, न ही उस पर विवाद है।वैद्यनाथन ने कहा, एएसआई की रिपोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने पाया था कि खुदाई के वक्त जो चीजें मिलीं वे इस्लामिक ढांचे में नहीं हो सकती। यहां तक कि मुस्लिम गवाह भी मानते हैं कि वह राम जन्मस्थली थी और वहां हिंदू...

 

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