लव जिहाद को रोकने और इस पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार जुटी हुई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार की ओर से आज विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार की ओर से गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा इसे आज विधानसभा में पेश करेंगे।
सरकार ने फिलहाल एक अध्यादेश के माध्यम से इस कानून को लागू किया है। इसमें प्रलोभन देकर, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से लेकर दस साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रपये तक के अर्थदंड से दंडित करने का प्रविधान है। अध्यादेश लागू करने के बाद से 11 फरवरी तक राज्य में लव जिहाद से जुड़े 23 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें सर्वाधिक भोपाल संभाग में सात, इंदौर संभाग में पांच, जबलपुर व रीवा संभाग में चार--चार और ग्वालियर संभाग में तीन मामले दर्ज हो चुके हैं।- महिला, नाबालिग,...
- सामूहिक मतांतरण, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय मतांतरण अध्यादेश के प्रविधानों के विरद्घ होगा। उल्लंघन पर कम से कम पांच और अधिकतम 10 साल का कारावास तथा कम से कम एक लाख रपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।- मतांतरण के मामले में शिकायत माता, पिता, भाई--बहन को पुलिस थाने में करनी होगी। अभिभावक भी प्रकरण दर्ज करा सकेंगे।- मूल मत में वापसी को मतांतरण नहीं माना जाएगा। मूल मत वह माना जाएगा, जो जन्म के समय पिता का मत...
- पी़ि़डत महिला एवं उससे जन्मे बच्चे को भरण--पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। बच्चे को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी भी माना जाएगा।- निर्दोष होने के सुबूत प्रस्तुत करने की बाध्यता अभियुक्त पर रखी गई है। - मतांतरण करवाने वाली संस्था के सदस्यों के खिलाफ भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के समान ही सजा दी जाएगी।
रावण,दुर्योधन ,दुष्यंत शकुंतला, शिव पार्वती, कृष्ण राधा, राजीव सोनिया, संजय मेनका, उमा गोविंदाचार्य, माउंटबेटन पत्नी जैसे महानुभावों का लव जिहाद हजारों वर्ष से नहीं रोक पाए तो अब रामदेव ने कौनसी शिलाजीत की बूटी खिला दी जो यह करोगे।यह प्रारब्ध में है,किसी का बाप नहीं रोक सकता।
अनियंत्रित असंख्य बढ़ती आबादी यदि न रूकी तो 'गजवा ए हिंद' वाले फिर बदल देंगे विधेयक क्योंकि जिसकी तादाद ज्यादा होगी कानून तो उन्हीं की मर्जी का होगा जनसंख्या_नियंत्रण_कानून शुभ_प्रभात
Ok.
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