किसी के दिए गए बयान से देश की अखंडता व सुरक्षा को खतरा है या नहीं, यह केंद्र व राज्य शासन की जांच का विषय और उनका क्षेत्राधिकार है। किसी निजी व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें अभिनेता आमिर खान द्वारा 2015 में दिए गए बयान को मुद्दा बनाया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि उनके बयान से देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा है। यह धारा 153ए व 153 बी का उल्लंघन है।...
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देश द्रोहियों को रहत मिलना लाजमी है !!
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