प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए आइपीएस अधिकारियों को मानना पड़ेगा केंद्र का आदेश, जानें क्‍या कहता है पुलिस सेवा कानून

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प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए आइपीएस अधिकारियों को मानना पड़ेगा केंद्र का आदेश, जानें क्‍या कहता है पुलिस सेवा कानून WestBengal MamtaBanerjee BJP TMC WestBengalPolitics

पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी भले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का विरोध कर रही हों लेकिन उनकी कोई कोशिश रंग नहीं ला पाएगी। भारतीय पुलिस सेवा नियमावली, 1954 के अनुसार तीन अधिकारियों के पास अब केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।

समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल सरकार उक्‍त तीनों आइपीएस अधिकारियों को कार्यमुक्त करने के लिए बाध्य है। भारतीय पुलिस सेवा नियमावली, 1954 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार की असहमति होने पर राज्य सरकार को केंद्र का निर्णय मानना ही होगा। प्रतिनियुक्ति के नियमों के अनुसार किसी अधिकारी को राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी या संघ आदि में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। नियमों के अनुसार, किसी प्रकार की असहमति होने पर मामले पर निर्णय केंद्र सरकार लेगी और राज्य सरकार को उस निर्णय को लागू करना होगा।भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय कैडर नियंत्रक प्राधिकरण...

 

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