पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार याचिकाकर्ताओं को इस शर्त पर जमानत दी कि वे कोरोना महामारी के मद्देनजर स्थापित पीएम-केअर्स फंड में योगदान देंगे.उनके वकीलों ने बताया कि कि 5,000 और 25,000 रुपये के बीच का दान करने के बाद ही कम से कम तीन याचिकाकर्ताओं को जमानत दे दी गई. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपियों के पास से बरामद शराब के मूल्य के आधा पर कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया.
बिहार आबकारी और निषेध अधिनियम, 2016 के तहत शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन, व्यापार, उपभोग और देने पर प्रतिबंध है.जिन तीन याचिकाकर्ताओं को पिछले महीने जमानत दी गई थी, उनमें से एक संतोष साहनी ने प्रधानमंत्री सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सेचुएशन कोष में दान दिया.जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने 18 जनवरी से जेल में बंद संतोष साहनी को इस शर्त पर जमानत दी वह पीएम-केअर्स फंड में 5,000 रुपये जमा करेगा.
कोर्ट ने 13 मई को अपने आदेश में साहनी को निर्देश दिया कि वह 20,000-20,000 रुपये के जमानती बॉन्ड जमा कराए. जज ने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता की जमानत बॉन्ड को पीएम केयर फंड में पांच हजार रुपये की जमा रसीद दिखाने पर ही कोर्ट द्वारा स्वीकार किया जाएगा.साहनी पर आरोप था कि उसके पास से 18 लीटर देशी शराब और शराब बनाने के लिए 600 लीटर कच्चा माल बरामद हुआ था. वकील ने बताया कि इन चीजों को नष्ट कर दिया गया.
हाई कोर्ट ने कम से कम 2 अन्य जमानती मामलों में भी इसी तरह के आदेश पारित किए जिनमें निषेध कानून का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया.जस्टिस शरण ने 15 मई को अपने फैसले में याचिकाकर्ता रमेश से पीएम-केअर्स फंड में 25,000 रुपये जमा करने को कहा. अधिकारियों ने पिछले साल मई में कथित तौर पर उनके द्वारा संचालित एक ट्रक से 3,526 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी.
उसी दिन, जस्टिस शरण ने ड्राइवर मुन्ना मियां को 5,000 रुपये का फंड पीएम केअर्स में दान करने को कहा. मुन्ना फरवरी में अपनी गाड़ी में 208.80 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था और जमानत के लिए अपील करने के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई.
कच्छापालिका जिंदाबाद 😁
PM-केअर्स फंड में दान करो और खूब क्राइम करों वाह साहब वाह।
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