दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- ऐसे में आतंकवाद के अपराध की गंभीरता नहीं बचेगी - BBC News हिंदी

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दिल्ली दंगा मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी- ऐसे में आतंकवाद के अपराध की गंभीरता नहीं बचेगी

क्या है मामला

इन दोनों को बीते साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में हिरासत में लिया गया था. पहले दिल्ली पुलिस ने इन्हें 23 मई को गिरफ़्तार किया और फिर इन पर 29 मई को यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. उस समय ये दोनों तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत पर थीं.आसिफ़ इक़बाल को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 19 मई, 2020 को यूएपीए के तहत उस समय गिरफ़्तार किया गया था, जब पहले से ही वे सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे.

हाई कोर्ट ने कहा, "ऐसे में यूएपीए के सेक्शन 43D के तहत ज़मानत देने पर लगनी वाली पाबंदियाँ इन पर लागू नहीं होतीं." 'आतंकवाद' का अर्थ समझने के लिए हाई कोर्ट ने इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए कई फ़ैसलों का हवाला भी दिया.जैसे, सुप्रीम कोर्ट ने 'हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र सरकार' के मामले में कहा था, "आतंकवाद, बढ़ी हुई अराजकता और हिंसा का परिणाम है. क़ानून व्यवस्था को बिगाड़ने से ही आतंकवादी गतिविधि नहीं होती. यह ऐसी गतिविधि होनी चाहिए, जिससे निपटने में क़ानूनी एजेंसियाँ सामान्य क़ानूनों को असमर्थ पाएँ.

 

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sarfraz_shahi Nuksan tu logo ka hoya Judge ka kya gya Mota paisa ander liya Bakwas ki , judge ki bakwas se logo ke jo apni duniya ch0d ke chale gye vo vapis thode na aa jaye ge

sarfraz_shahi Danga karo Court bacha lega

जज साहेब को जानना होगा की आतंकवाद का पहला लक्षण ही यही है 🤫🤫

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