जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, लगातार ज्यादा चालान काटने के मामले सामने आ रहे हैं. ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लोगों की जेब पर असर डाल रही है. हर जगह ट्रैफिक पुलिस की सख्ती और चालान से लोग सड़कों पर अब संभल के चल रहे हैं फिर भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में औसत रूप से एक दिन में 5,000 चालान काटे जा रहे हैं.ये आंकड़े नए मोटर व्हीकल एक्ट बनने के बाद के हैं. दिल्ली में सभी चालान कोर्ट के जरिए हो रहे हैं क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार ने इस दिशा में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है.
राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 1 से 5 सितंबर 2019 तक औसत चालान 4000 से 5000 प्रतिदिन हो गया है. शराब पीकर गाड़ी चलाने के औसत मामले अब तक 252, बिना सीट बेल्ट के 1,229, बिना हेलमेट के 4,097 और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग के कुल 1527 मामले सामने आए हैं. सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ने के भी 2,698 मामले सामने आए हैं.
देश में 1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना लोगों को भरना पड़ रहा है. राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है. एक सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही पुलिस ने 3,900 चालान काटे.
अब अगर ट्रैफिक पुलिस से बचना है तो जाहिर तौर पर इन नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. जानिए क्या है नए ट्रैफिक नियम, जिनके उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है.कार चलाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सीट बेल्ट ठीक से बंधा हुआ है. नए नियम के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है. पहले सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगता था. रेड लाइट को अनदेखा कर आगे बढ़ने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये देना पड़ता था.
नए नियमों के मुताबिक अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.बिना लाइसेंस गाड़ी चालना गैरकानूनी हैं. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था.
AajGothi Hm mp wale hai
AajGothi *'लगान'* के बाद अगली फ़िल्म आयेगी *'चालान'* टूमको *'डस गुना चालान'* डेना परेगा!😜😂😂😂😂
AajGothi ऑटो की बिक्री गई गिर अब भरपाई का यही आसरा!
AajGothi इसका मतलब 4/5 हजार लोग गैरकानूनी रूप से गाडी चलाते हैं ।
AajGothi sirf logon ka hi kaat rahe hain isme kya nayi baat hain.
AajGothi चालान काटने से revenue बढ़ रहा है न? फिर मौज करो, चुतिया जनता के चक्कर मे मत पड़ो। सब होशियार लोग हैं तुमलोगों की तरह😊 वन्दे मातरम।
AajGothi पगला गए हो का तुम लोग...।पूरा देश भुगत रहा है दिल्ली वाले अलग से है क्या,, ओर राज्यो के आराम से भरवाओ चालान,।यही कहना चाहते हो
AajGothi Ye bahut bada ghotala hoga...is ka hisab to koe lene wala nhi..is ka paisa v public ka hi hai...jinhone chalan bhara hai ..RIT jarur karna har 7 din pr unhe v pata chale ab tk kitna jama huwa ...q k govmt k pas to hai nhi election ane wala hai...
AajGothi कोई तो बंगाल मे भी लागू कराओ,,
AajGothi Ye jaruari he ..but anjanaomkashyap human factors to be considered
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