ड्रग्स के केस में पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान मान्य साक्ष्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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ड्रग्स के केस में पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान मान्य साक्ष्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट SupremeCourt DrugsCase

Supreme Court on NDPS Act: देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि NDPS ऐक्ट के तहत पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान साक्ष्य नहीं माना जाएगा।ड्रग्स के केस में पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान मान्य साक्ष्य नहींसुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुमत से दिया अपना फैसलाने अपने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एनडीपीएस के तहत उनके अधिकारी के सामने दर्ज इकबालिया बयान साक्ष्य के तौर पर ट्रायल में इस्तेमाल नहीं होगा। यानीके तहत पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयान...

जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इकबालिया बयान अधिकृत अधिकारी के सामने एनडीपीएस के तहत होता है। इस आधार पर एनडीपीएस के तहत आरोपी को दोषी करार दिया जाता है। इस मामले में एविडेंस ऐक्ट की धारा-25 के अलावा और कोई सेफगार्ड नहीं है। ये सीधे तौर पर अनुच्छेद-14 अनुच्छेद-20 यानी खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य न करने का अधिकार यानी चुप रहने का अधिकार और अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है।सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से पहले के दिए फैसले को पलट दिया और कहा है कि एनडीपीएस की धारा-53 के तहत अधिकारी का...

 

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