पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन जेल से बाहर आ गई है. उसे मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की परोल मिली थी, जिसके बाद गुरुवार को वह जेल से बाहर आ गई. नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की परोल की मांग की थी.
दरअसल, राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी उम्रकैद की सजा भुगत रही है और काफी लंबे समय से जेल में बंद है. बेटी की शादी के लिए उसने परोल मांगी थी. वहीं कोर्ट ने उसकी परोल की मांग को 5 जुलाई को स्वीकार कर लिया था. हालांकि उन्हें सिर्फ 30 दिन की ही परोल मिल पाई है. नलिनी की बेटी लंदन में रहती है. परोल के लिए नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में पैरवी की थी.
वहीं इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट नलिनी श्रीहरन की एक याचिका को खारिज भी कर चुका है. नलिनी ने एक याचिका में तमिलनाडु राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दोषियों को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की थी. श्रीहरन ने तमिलनाडु सरकार के 2018 के फैसले के आधार पर सभी दोषियों को रिहा करने की मांग की थी. वहीं हाईकोर्ट ने श्रीहरन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह राज्यपाल को कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दे सकता.
वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में तमिलनाडु सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था. डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा था कि संविधान की धारा 161 के तहत सातों को रिहा करने का आग्रह किया जा चुका है.
Akshayanath पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्यारन मीडिया की 👸राजकुमारी
Meri ek help kariye...
Akshayanath मतलब पैसे वाला हो तो पेरोल बेल सब मिल जाए आम आदमी के तो परिवार वालो को भी नहीं मिलने दिया जाता
Akshayanath यही है राष्ट्रवाद...?
Akshayanath यह उन लोगों के साथ अन्याय नहीं आए जो इस कातिल औरत ने मार डाले थे कितनी औरतों का इसने सुहाग हो उजड़ा था
Akshayanath ऐसा नहीं होना चाहिए था
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