जिन प्रवासी मजदूरों के पास पहचान पत्र नहीं, उन तक कैसे पहुंचेगी सरकारी स्कीम? सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

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जिन प्रवासी मजदूरों के पास पहचान पत्र नहीं, उन तक कैसे पहुंचेगी सरकारी स्कीम? सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता via NavbharatTimes

प्रवासी मजदूरों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बिना कागजात वाले प्रवासी मजदूरों तक सरकारी स्कीमों का लाभ पहुंचाना ही उसकी चिंता है।ने कहा है कि हमारी चिंता ये है कि जिन प्रवासी मजदूरों के पास पहचान पत्र नहीं है, उन्हें भी सरकारी बेनिफिट स्कीम का लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 'वन नेशन, वन कार्ड' की योजना को लागू करें। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा था कि देश...

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत ने कहा कि मामले मं कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी सभी राज्य वन नेशन वन कार्ड की योजना को लागू करें। सुनवाई के दौरान प्रवासी मजदूरों का मामला सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने उठाया और कहा कि कई प्रवासी मजदूर रजिस्टर्ड नहीं हैं और इस कारण उन्हें सरकारी बेनिफिट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनाया जाए लेकिन अभी तक डेटा नहीं है। जबकि स्थिति और खराब हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी सिर्फ इतनी चिंता है कि जिन मजदूरों के पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है, उनको योजनाओं का लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि नैशनल डाटाबेस की क्या स्थिति है। आपके डाटा बेस का क्या हुआ। आपका प्रोजेक्ट क्या है। इतने महीने क्यों लग रहे हैं। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी धीमी है । रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निश्चित तौर पर तेज किया जाए ताकि कोविड के समय इन प्रवासी मजदूरों को बेनिफिट वाली योजनाओं का लाभ मिल सके। अदालत ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों और गैर-संगठित क्षेत्रों के मजदूरों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज की जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद ही अथॉरिटी से उनकी पहचान सुनिश्चित होगी और उन्हें तमाम बेनिफिट योजनाओं का लाभ मिल...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी बेनिफिशियरी है, उसतक स्कीम का लाभ मिले, इसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। अदालत ने कहा था। कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा मिले। उन्हें कैश ट्रांसफर का लाभ मिले साथ ही उनके गणतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दी जाए। साथ ही देश के तमाम हिस्सों में कोविड के कारण प्रभावित हुए मजदूरों को तमाम सरकारी बेनिफिट का...

 

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देश मे बहुत से लोगो के पास अब्बी तक वोटर कार्ड नही आधार नही राशन कार्ड नही

जनाब दिल्ली सरकार के पास डेटा ही नही है तो केंद्र की स्कीम बटेगी कैसे प्रवासी व दलितों को स्कीम का फायदा होगा,जो हजारो टन खाद्य सामग्री बाटी तो किसको,ये एक जांच का विषय बन चुका है,केंद्र सरकार को आदेश दे जांच करवाएं, राशन किसको बटा, BJP4India

पहचान पत्र तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नंही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जज साहब खुद उन्हें मदद देकर आयेंगे।

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