चयन की बात: न्यायाधिकरणों में मनमर्जी से नियुक्तियां नहीं कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

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चयन की बात: न्यायाधिकरणों में मनमर्जी से नियुक्तियां नहीं कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा SupremeCourt Tribunals Appointments

लगाई। सरकार द्वारा की गई हालिया नियुक्तियों पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि चयन समिति की सिफारिश में से नाम चुनने में सरकार ने मनमर्जी की।

चीफ जस्टिस रमण ने वेणुगोपाल से कहा, सदस्यों की नियुक्ति ही समाधान है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया कि नियुक्तियां दो हफ्ते में की जाएंगी और नियुक्तियां न होने पर ठोस कारण बताया जाएगा। मामले को स्थगित करते हुए सीजेआई ने कहा कि हम दो हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं। नियुक्तियों की व्यापक योजना के साथ आइए।चीफ जस्टिस रमण ने कहा, जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे हम बहुत नाखुश हैं। हम चयन करते हैं और सरकार कहती है कि हम उन्हें नहीं चुन सकते। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जज कोरोना के दौरान...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आईटीएटी और एनसीएलटी समेत छह न्यायाधिकरणों में 84 नियुक्तियां की हैं और अब चयन समिति की कोई भी सिफारिश लंबित नहीं है। हलफनामे के अनुसार, वर्ष 2020 और 2021 में विभिन्न न्यायाधिकरणों में कुल 84 नियुक्तियां की गईं। हलफनामे में सबसे पहले एनसीएलटी के लिए सिफारिशों व नियुक्तियां का जिक्र किया गया। ब्यूरो लगाई। सरकार द्वारा की गई हालिया नियुक्तियों पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि चयन समिति की सिफारिश में से नाम चुनने में सरकार ने मनमर्जी की।चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता वाली चयन समितियों द्वारा चुने नामों में से कुछ को चुनने और बाकी...

 

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