गौरी लंकेश हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने संगठित अपराध आरोपों को रद्द करने के आदेश को ख़ारिज किया

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गौरी लंकेश हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने संगठित अपराध आरोपों को रद्द करने के आदेश को ख़ारिज किया GauriLankesh SupremeCourt KCOCA गौरीलंकेश सुप्रीमकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के एक आरोपी के विरुद्ध कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का आरोप पत्र निरस्त कर दिया था.

मालूम हो कि लंकेश की पांच सितंबर 2017 की रात को बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में स्थित उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उच्च न्यायालय ने कहा था कि नायक को एक संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ अतीत में कोई आपराधिक मामला या आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था. इसके बाद, जांच के दौरान आरोपी की भूमिका जांच अधिकारी के संज्ञान में आई थी. इसके बाद ही यह मंजूरी ली गई थी.

 

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