गुजरात: कोर्ट से हार्दिक पटेल को नहीं मिली राहत, जमानत की शर्त में छूट की याचिका खारिज

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गुजरात: कोर्ट से हार्दिक पटेल को नहीं मिली राहत, जमानत की शर्त में छूट की याचिका खारिज Gujarat Court HardikPatel_ INCIndia

एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल द्वारा दी गई अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें जमानत से जुड़ी शर्तों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की गई थी। पटेल ने अपनी याचिका में उनके राज्य से बाहर जाने पर रोक वाली शर्त को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने का अनुरोध किया था।

पटेल ने इस आधार पर राहत मांगी थी कि उन्हें राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अक्सर राज्य छोड़ना होगा। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत के सामने लंबित चार मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों को जानकारी देने की जरूरत है, जिनके जल्द ही सूचीबद्ध होने की संभावना है।

इससे पहले सरकार ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि उसने उस हकीकत को पेश नहीं किया है जिस पर छूट मांगी गई थी, साथ ही यह भी बताया कि उसी अदालत ने हाल ही में जमानत शर्त को रद्द करने की उसकी याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि 2015 के राजद्रोह मामले में निचली अदालत की सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर हार्दिक को इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए यह शर्त लगा दी थी। शुक्रवार को अपने आदेश में कोर्ट ने पटेल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आवेदक जमानत की स्थिति का अस्थायी निलंबन लेने के लिए उचित आधार प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

 

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HardikPatel_ INCIndia बहुत बढ़िया

HardikPatel_ INCIndia Yah DESH drohi hai

HardikPatel_ INCIndia it is case of depress the voice of opogition like rajyasabha bill of farmer reforms passed without hearing and other issue

HardikPatel_ INCIndia आने जेल नी जरूरत है आ बहार फरशे तो गुजरात में अशांति रहेगी इसलिए इसको जेल अच्छी रहेगी

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