कोर्ट में सिपाही की वर्दी उतरवाने पर जज का हुआ ट्रांसफर, कार को साइड नहीं देने पर दी थी सजा

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दोपहर में यूपी पुलिस ने ट्वीट किया, डीजीपी यूपी ओपी सिंह ने कोर्ट द्वारा कांस्टेबल की वर्दी उतारने के आदेश को गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे को उचित जगह उठाया. हम प्रत्येक पुलिसकर्मी की गरिमा के साथ खड़े हैं और समाज के सभी वर्गों से सुरक्षाबलों का सम्मान करने की अपील करते हैं. इसके कुछ घंटे बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज के तबादले के आदेश जारी कर दिए. हालांकि, जज की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा की जिला अदालत में एक जज का इसलिए तबादला कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी को वर्दी उतारने और कोर्ट में एक घंटे तक खड़े रहने के आदेश दिए थे. मामला शनिवार का है, बताया जा रहा है कि ऐसी खबरें आने के कुछ घंटों बाद ही जज का तबादला कर दिया गया. आगरा के एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जज ने स्थानीय पुलिस यूनिट में तैनात कांस्टेबल-कम-ड्राइवर को तलब किया था.

जज द्वारा सजा दिए जाने के बाद कांस्टेबल परेशान थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन दे दिया. कथित तौर पर वह आगरा पुलिस प्रमुख के सामने रो पड़े. DGP UP OP Singh has taken the issue of ordering a constable in uniform to disrobe in a court very seriously & taken it up at t appropriate level. We stand by t dignity of each & every Police Personnel & appeal to all t sections of society to respect the honour of uniformed forces

— UP POLICE July 27, 2019We thank our DGP OP Singh for standing by the honour of the lowest rung of the police force & for keeping the morale of force intact. https://t.co/GNSLmXBxqNसोशल साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट: कुरान की पांच प्रतियां दान करने की शर्त पर मिली जमानत टिप्पणियांदोपहर में यूपी पुलिस ने ट्वीट किया, 'डीजीपी यूपी ओपी सिंह ने कोर्ट द्वारा कांस्टेबल की वर्दी उतारने के आदेश को गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे को उचित जगह उठाया. हम प्रत्येक पुलिसकर्मी की गरिमा के साथ खड़े हैं और समाज के सभी वर्गों से सुरक्षाबलों का सम्मान करने की अपील करते हैं.' इसके कुछ घंटे बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज के तबादले के आदेश जारी कर दिए. हालांकि, जज की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

 

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तो ट्रांसफर भी कोई सजा हुई भला

Judge should not transfered but summons in high court and remove his cloth for full day in court and then retire him from service

जज के ऊपर निष्पक्ष न्याय की जिम्मेदारी होती है यदि जज को कुछ ज्यादा प्रिविलेज हैं तो उसके दुरुपियोग की सजा भी कठोरतम होनी चाहिए. इसका ट्रांसफर नहीं dismissal होना चाहिए था. अभी अभी तो ये सर्विस में आया है जाने आगे क्या क्या गुल खिलायेगा और निष्पक्ष न्याय की धज़ज़िया उड़ाएगा.

ऐसे गैरजिम्मेदार लोगों का न्यायिक व्यवस्था में घुस जाना बेहद चिंतनीय है जो खुद कानून से ऊपर समझ रहे हैं. जज बनने का मतलबब नहीं ये कानून से ऊपर है और इन्हें गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला है. ये भ्रस्ट लोग yadavakhilesh के समय एक सोची समझी चाल के तहत घुसाये गए हैं.

सिर्फ ट्रांसफर करने से क्या होगा इसके जैसे हरामी को नोकरी से बाहर निकाल देना चाहिए जब ही इसके जैसे धूर्त मजिस्ट्रेटों को सबक मिलेगा।

Judge ko hamesha ke liye hata dena chahiye

सरकारी अफसरों के ट्रान्सफर मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है।

Back door wale honge judge saab, inse jyada ummid bhi na rakhe

सिर्फ ट्रांसफर?

Talibani verdict

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