कॉलेजियम सिस्टम के फैसले की समीक्षा नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने एक इन चैंबर फैसले में साल 1993 में दिए गए नौ जजों की बेंच के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। SupremeCourt Collegium collegiumsystem rsprasad

कर दी। 26 साल पुराने ऐतिहासिक फैसले में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम पेश किया गया था।

पीठ ने कहा, याचिका दाखिल करने में 9071 दिन की अत्यधिक देरी की गई। याचिकाकर्ताओं ने इस देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। पीठ ने कहा, यों तो मौजूदा याचिका को देरी के कारण ही निरस्त किया जाना चाहिए लेकिन हमने फिर भी इसे ध्यान से पढ़ा है। हम पूरी सहमति से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार का मामला नहीं बनता। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

इसके बाद 16 अक्तूबर, 2015 को जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खत्म किया और संविधान संशोधन के तहत मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम कायम किया।नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी ने दाखिल की थी याचिका कर दी। 26 साल पुराने ऐतिहासिक फैसले में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम पेश किया गया था।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी की ओर से...

 

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