नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सीबीआई , ईडी जैसी एजेंसियों के सेवारत अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए नियमों में जो बदलाव किया है, उसको लेकर तमाम अधिकारी नाखुश बताए जाते हैं. नियमों में इस बदलाव से कई नए सवाल खड़े हो गए हैं. नए नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए रक्षा सचिव, गृह सचिव, इंटेलीजेंस ब्यूरो, रॉ सचिव, ईडी के निदेशक को केस बाई केस के आधार पर सेवा विस्तार दे सकती है. यह ऐसे सचिवों या निदेशकों के कुल कार्यकाल पर निर्भर करेगा.
यह भी पढ़ेंकार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि ऐसे सचिवों या निदेशकों का कार्यकाल दो साल से अधिक नहीं होगा, बशर्ते इस कानून या नियमों के जरिये ऐसा करने का अधिकार न दिया गया हो. केंद्र के इस नए नियम से इन एजेंसियों और मंत्रालयों में मौजूदा प्रमुखों के उत्तराधिकारियों को लेकर बनी चेन पर भी असर पड़ना तय है, जिसने पूरी नौकरशाही को हिलाकर रख दिया है. कई सेवारत अधिकारियों ने NDTV से बातचीत में इसको लेकर नाखुशी जताई.
एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा, कई वरिष्ठ नौकरशाहों के मन में इसको लेकर टीस होगी. हर बार कम से कम तीन से चार बैच इसके कारण पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. उन्होंने कहा, इससे इन संगठनों में कार्यरत अधिकारियों के मनोबल पर भी असर पड़ेगा. कई दशकों तक ऐसे अधिकारियों ने इस उम्मीद के साथ काम किया है कि एक दिन वो शीर्ष पर पहुंचेंगे. लेकिन अब उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए कई तरह के स्किल की जरूरत पड़ेगी.
एक अन्य वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने कहा,"सरकार द्वारा संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है. अब सीनियरटी या ग्रेड का कोई महत्व ही नहीं रह गया है. यह इस बारे में है कि कौन सा अधिकारी चुनिंदा रूप से किसके खिलाफ कानून लागू कर सकता है." एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, जब हम सेवा में आते हैं तो हम संविधान की शपथ लेकर कानून का शासन कायम रखने की शपथ लेते हैं, लेकिन कार्यकाल का विस्तार पाए अधिकारी सत्ता में बैठे शख्स पर ध्यान देते हैं, न कि संविधान पर.
हालांकि कुछ अधिकारियों ने इस बारे में अमेरिकी शासन पद्धति का उदाहरण दिया है, जिसमें अधिकारी मौजूदा सरकार के कार्यकाल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं.अधिकारी ने तर्क दिया, अमेरिका में भले ही राष्ट्रपति शासन प्रणाली और भारत में संसदीय प्रणाली हो, लेकिन इस कदम की वजह से संस्थाओं में निरंतरता बनी रहेगी. इस बदलाव से विदेश सचिव को बाहर रखा गया है, लेकिन ईडी प्रमुख को शामिल किया गया है. इससे पदधारी को विस्तारित कार्यकाल का सेवा लाभ प्राप्त करना जारी रखने की छूट मिलती है.
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