कलकत्ता हाईकोर्ट से BJP को बड़ी राहत, परिवर्तन यात्रा बंद करने की याचिका खारिज

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बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को बंद करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई, जिसको आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया BJP CalcuttaHighCourt

परिवर्तन यात्रा को बंद करने की याचिका खारिजपश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी राज्य में 'परिवर्तन यात्रा' निकाल रही है. इसकी शुरुआत खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया. लेकिन बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा को बंद करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई, जिसको आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया.

बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को बंद करने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने तृणमूल कांग्रेस की लीगल सेल का परिचय देकर याचिका दायर की है. कोर्ट कोई राजनीतिक शत्रुता मिटाने की जगह नहीं है. इस तरह कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है.

गौरतलब है कि इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था. साथ ही, कोर्ट ने कहा कि 11 फरवरी यानी कि आज इस मामले पर सुनवाई होगी. आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

मालूम हो कि याचिका में परिवर्तन यात्रा से बंगाल में कोरोना की स्थिति और कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने का दावा करते हुए इसे रोके जाने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था. बीजेपी ने पूरे राज्य में 6 फरवरी से परिवर्तन यात्रा शुरू की है. राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने पक्ष में लोगों का समर्थन जुटाने के लिए यह अभियान चला रही है.

 

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